स्टार्ट अप के लिए 10 लाख से 25 लाख तक ऋण

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पारम्परिक रोजगार के लिए अनुदान सहित सरकारी खजाना खुला

गाजीपुर (19 जुलाई, 2021)।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0 के0 सिंह ने बताया है कि उ0प्र0, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मे भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मे आनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे है। इस योजना मे शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों के विभिन्न उद्योग हेतु बैंको के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम 10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना मे सामान्य जाति के लाभार्थियो को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक,
भूतपूूर्व सैनिक एवं महिला को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान देय होगा। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मे वित्तपोषित/ स्थापित इकाईयों को अधिकतम 03 वर्ष
तक ब्याज दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 मे अपना उद्यम विनिर्माण/स्थापना करने हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन बोर्ड की बेबसाईट www.kviconline.gov.in या गाजीपुर कार्यालय में दूरभाष न0- 0548/2221197 पर पता किया जा सकता है। आनलाईन आवेदन पत्र हार्ड
कापी के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,शैक्षिक योग्यता की फोटो कापी, प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं जनसंख्या प्रमाण
पत्र के साथ दो प्रतियों मे जिला ग्रामोद्योग कार्यालय न्यू आमघाट कालोनी मे उपलब्ध कराना है।

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