त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई आरक्षण सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
लखनऊ: यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार 2015 के अनुसार जैसे ही आरक्षण की सूची जारी की उसी के साथ यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गयी।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए. अदालत प्रदेश सरकार को 27 म ई तक चुनाव पुरा करने का आदेश दिया था।