एनसीआर में डीज़ल जनरेटर पर प्रतिबंध

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विकल्प के लिए सीएनजी चलित जनरेटर को परमिशन

गाजियाबाद ।

दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएड़ा गुरुग्राम में डीजल जेनरेटर चलाना अब गैर कानूनी होगा। सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार प्राप्त पर्यावरण प्राधिकरण ने गुरुवार को आदेश पारित कर कहा है कि प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होने के कारण आने वाले समय में डीजल जेनेटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।  प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि डीजल जेनरेटर के स्थान पर सीएनजी जेनरेटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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प्राधिकरण के आदेश से हड़कंप
प्राधिकरण के यह आदेश औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ हाउसिंग सोसायटियों, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानदारों पर भी लागू होगा। आदेश 15 अक्तूबर से लागू होगा और पर्यावरण प्राधिकरण ने 10 दिन पहले ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी प्रति भेज दी है।

प्राधिकरण के प्रमुख ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि राजमार्ग और मेट्रो जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को एक हलफनामा देंगे कि वे धूल प्रबंधन के लिए तय मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्राधिकरण ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के आपात कदम के रूप में विनिर्माण कार्यों या ट्रकों के परिचालन जैसी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने से कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से खराब अर्थव्यवस्था की स्थिति और बिगड़ जाएगी।पत्र में कहा गया है कि हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपात कदम न उठाने पड़ें। ऐसे में हमारा संयुक्त प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि हालत और न बिगड़ें।  इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

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