जानें मुख्त़ार अंसारी के रिहाई पर क्या बोला कोर्ट

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आजमगढ़/ गाजीपुर बांदा जेल में बंद मऊ सदर से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए. गौरतलब है कि सातवें चरण में मऊ जिले में चुनाव होना हैं और उनकी जगह इस बार उनके बेटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं।

गौरतलब है कि 2011 में म ऊ के दक्षिण टोला के एक मामले में उनपर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था।इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 10 साल की सजा पूरी कर ली है, अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।कोर्ट ने वकील की इस दलील को मानते हुए उन्हें तुरंत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।मुख्तार के वकील ने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा।

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