सांसदी खत्म, सजा चार साल की

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सजा का एलान होते ही कस्टडी में लिए गये अफजाल अंसारी

गाजीपुर: गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला सुना दिया है। गैंगेस्टर ऐक्ट में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में गाजीपुर में हत्या कर दी गई है। साल 2007 में मुख्तार और अफजाल अंसारी पर के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में 2005 में हुई कृष्णानंद राय की हत्या और नंद किशोर रुंगटा अपहरण मामले को आधारा बनाया गया था। आज गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है। इससे उनकी सांसदी खत्म हो गई है। इससे पहले 15 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठाधीन अधिकारी के न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी और सुनवाई आगे बढ़ गई थी।

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