गाजीपुर । जिले की सुहवल पुलिस ने जनपद में धारा 144 के आड़ नया फरमान जारी कर पेट्रोल पंपों को ट्रैक्टर और बोतल में तेल देने से मनाही की है। इस बाबत थानाध्यक्ष सुहवल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ‘आपको अवगत कराना है कि आगामी 26 जनवरी 2021 को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी प्रभावी है। किसानों द्वारा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च व अन्य कार्यक्रम किए जाने की संभावना है। जिसके कारण ट्रैक्टर मार्ग पर आवागमन पर पाबंदी लगाई जाती है। अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक 22 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 तक किसी भी किसी भी ट्रैक्टर में या किसी ड्रम या केन में तेल नहीं देंगे ताकि शांति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। यदि आप द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना की जाती है तो इसके लिए उत्तरदाई आप स्वयं होंगे।’
वहीं इंटरनेट मीडिया पर 22 जनवरी से गाजीपुर जिले में पुलिस का यह फरमान वायरल हो गया है। जबकि सैदपुर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर थानाध्यक्ष का हवाला देते हुए नोटिस भी चिपका दी गई है। इस नोटिस के अनुसार यहां पर ट्रैक्टरों और बोतल में तेल न देने के लिए सैदपुर थानाध्यक्ष की ओर से मनाही है। वहीं जिले में पुलिस के इस अजीबो गरीब फरमान के जारी होने के बाद पेट्रोल पंप संचालक जहां असमंजस में हैं वहीं खेती किसानी के सीजन में ट्रैक्टरों को तेल न दिए जाने को लेकर रोष भी है।