Wednesday, February 12, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshGhazipurलोकसभा चुनाव में विज्ञापन : बहुत टाइट व्यवस्था

लोकसभा चुनाव में विज्ञापन : बहुत टाइट व्यवस्था

गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के प्रमुख मुद्रक एवं प्रकाशक के स्वामियों के साथ बैठक कर  निर्वाचन आयोग में निहित दिशा निर्देशो के बारे में दी जानकारी दीं।
गाजीपुर 04 अप्रैल, 2024 (सू0वि0)- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 द्वारा जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निर्वाचन के दौरान पोस्टर, बैनर, पम्पप्लेट आदि के प्रकाशन के सम्बन्धित निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रचार से संबंधित पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अंतर्गत प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति/मुद्रक किसी ऐसे निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।
कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लिकेट में मुद्रक को न दिया जाये तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति (जनपद में मुद्रित होनें पर) जिला निर्वाचन अधिकारी को न भेजी जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन पम्पप्लेटो, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबन्ध इन दस्तावेजो के प्रकाशकों एवं मुद्रको की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गये है ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले व सामाग्री शामिल हो, जो अवैध अपराधिक या आपत्तिजनक हो तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक व निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगीे। यह प्रतिबन्ध राजनैतिक दलो, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थको द्वारा निर्वाचन पम्पप्लेटो पोस्टरों  इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुये अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने  कहा कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समस्त सदस्यगण के अलावा मुद्रक/प्रकाशक प्रेस के स्वामी व केबिल चैनल के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
…………………………………
जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

10cric

https://yonorummy54.in/

https://rummyglee54.in/

https://rummyperfect54.in/

https://rummynabob54.in/

https://rummymodern54.in/

https://rummywealth54.in/

MCW Casino

JW7

Glory Casino APK

Khela88 Login