लव जिहाद: यूपी में 10 साल की सजा

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लखनऊ | यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लव जिहाद कानून बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। योगी सरकार कैबिनेट ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मंजूरी दे दी है जिसमें नाम छुपा कर दूसरे धर्म से शादी करने पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है।

Love jihad ordinance news in up बनाने की पूरी तैयारी हो गई है आज योगी सरकार की कैबिनेट ने अध्यादेश मीटिंग में पास भी कर दिया है। दूसरे धर्म में शादी के लिए जिलाधिकारी का अनुमति जरूरी होगा। इससे पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति के दूसरे धर्म में विवाह करने पर 6 माह से लेकर 3 साल की सजा के साथ 10000 की जुर्माना देना पड़ेगा।

वही सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की सजा और 15000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही सामूहिक तरीके से गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा के साथ ₹50000 का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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