नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानें चार को रहेंगी बंद

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गाजीपुर 02 मई, 2023 (सू0वि0) – श्रम प्रवतर्न अधिकारी पंचेश्वरी गाजीपुर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 धारा-3 की उपधारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुऐ श्री राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 नगर पालिका परिषदों निर्वाचन-2023 हेतु प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन प्रथम चरण का मतदान दिनांक 04.05.2023 को मतदान वाले दिन जनपद में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहाँ नगर पालिका परिषदों के संबंध में मतदान किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबंधों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसे दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। प्रथम चरण मतदान का दिनांक 04 मई, 2023 दिन गुरुवार वाले दिन बंदी रहेगा।
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