रविवार : जिले के सांसद पर बड़ी कार्यवाही

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गाजीपुर। पुलिस द्वारा अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल 14,90,00000 रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे गाजीपुर के निर्देशन में जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन,भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 22.07.2022 को पारित कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी निम्न सम्पत्ति-

  • दिनांक 02-02-2011 को मौजा माँचा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में अराजी नं0-159 रकबा 2.506 व अराजी नं0- 142 रकबा 0.564 में से 1/3 अर्थात 1.04133 हेक्टेयर भूमि जिसकी किमत 42 लाख 68 हजार सौं रुपयें मात्र।
  • दिनांक 11.01.2017 को अभियुक्त अफजाल अंसारी द्वारा अपने नाम से पनेठा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद में अराजी नं0- 278 रकबा 0.336 हेक्टेयर अराजी नं0-282 रकबा 0.298 हेक्टेयर अराजी नं0- 283 रकबा 0.263 हेक्टेयर अराजी नं0-250 रकबा 0.865 हेक्टेयर में से कुल 1.762 हेक्टेयर भूमि तथा 284,285,289,292,293,295 में से कुल 2.561 हेक्टेयर क्रय भूमि जिनकी कुल किमत 02 करोड़ 52 लाख 11 हजार 100 रुपये।
  • दिनांक 11.01.2017 को अभियुक्त अफजाल अंसारी उपरोक्त द्वारा मौजा नरसिंहपुर तरयी परगना व तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के अराजी नं0- 12,14 व 15,16 में से कुल रकबा 0.642 हेक्टेयर क्रय भूमि जिसकी किमत 45 लाख 72 हजार 02 सौं रुपये मात्र।
  • दिनांक 09.09.2015 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मौजा खरडीहा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में अराजी नं0-91 रकबा 2.603 हेक्टेयर क्रय भूमि जिसकी किमत 01 करोड़ 06 लाख 72 हजार रुपये मात्र जिसका दान अभिलेख तैयार कराकर अपनी पुत्रियो को दान कर देना।

अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना व दान अभिलेख तैयार कराकर दान कर देने से सम्बन्धित उपरोक्त अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा दिनाक 24.07.2022 को कुल बाजारू कीमत 14,90,00000 रुपये की भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी।

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