UPSC जिहाद: सुदर्शन टीवी के शो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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सुदर्शन टीवी के द्वारा जारी किया गया यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम को सुदर्शन टीवी ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह एक उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम लग रहा है भविष्य में ऐसे कार्यक्रम ना बनाया जा सके उसके लिए 15 सदस्य कमेटी का भी गठन कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ मानक निश्चित करेंगे।

उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम

न्यायमूर्ति धनंजय बाय चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने इस केस का फैसला किया। कोर्ट ने कहा

इस कार्यक्रम को देखिए कैसा उन्माद पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है कि एक समुदाय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर रहा है। देखिए इस कार्यक्रम का विषय कितना उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने UPSC सेवाओं में घुसपैठ कर लिया है और यह तथ्यों के बगैर ही यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले जाता है। आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा कि भारत विविधता भरी संस्कृति वाला देश है। आपके मुवक्किल को अपनी आजादी के अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।

सुदर्शन टीवी के वकील अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा कि चैनल इसे राष्ट्रहित में एक खोजी खबर मानता है जिस पर पीटने ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को दोहराया।

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